इमरान सरकार सैन्य एक्ट में बदलाव करेगी, ताकि कुलभूषण सिविल कोर्ट में अपील कर सके

नई दिल्ली. पाकिस्तान अपने सैन्य एक्ट में बदलाव करेगा, ताकि कुलभूषण जाधव उन्हें दी गईफांसी की सजाके खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील कर सके। बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई। कुलभूषण जाधव (49) को 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकीगतिविधियों और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

कुलभूषण पर दर्ज मामले की सुनवाई पाकिस्तान के सैन्य कोर्ट में हुई थी। मौजूदा कानून के अनुसार, सिविल कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का यह फैसला जुलाई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के मद्देनजर माना जा रहा है। आईसीजे ने जाधव कोभारतीय काउंसलर से संपर्क की इजाजत देने औरउनकी मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।

आईसीजे ने अगस्त में निलंबित की थी जाधव की सजा
आईसीजे के 16 जजों की बेंचने इस साल 17 अगस्त को कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। बेंच में शामिल जस्टिस यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, तब तक जाधव की फांसी पर रोक जारी रहेगी।

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कुलभूषण जाधव। - फाइल फोटो


source https://www.bhaskar.com/international/news/pakistan-imran-khan-govt-on-pak-army-act-over-kulbhushan-jadhav-appeal-in-civilian-court-01685979.html

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