केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ऑड-ईवन के फैसले पर मांगी जानकारी

नईदिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किए जाने के फैसले को लेकर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डेटा देने को भी कहा है। साथ ही, पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का एक्यूआई डेटा भी मांगाहै। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वकील संजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के ल‍िए 4 नवंबर से शुरू हुआ ऑड-ईवन न‍ियम 15 नवंबर तक चलेगा। याचिकार्ता ने दिल्ली सरकार के आदेश कोे मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। वहीं, दूसरी ओरदिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर स्तर तक पहुंच गया। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पीएम-2.5 500 और पीएम-10 497 के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। यह गंभीर स्थिति मानी जाती है। अफ्रीका एवेन्यू रोड और वसंत विहार क्षेत्र में धुंध छाई रही। आरके पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 447 के स्तर तक पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-III क्षेत्र में 458, सेक्टर-62 क्षेत्र में 472 और फरीदाबाद के सेक्टर-16ए में एक्यूआई 441 के स्तर तक पहुंच गया।

सरकार का दावा कम हुआ प्रदूषण
दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में इस न‍ियम को लागू करने के बाद प्रदूषण कम हुआ है क्योंकि 15 लाख कारें दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर रही हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए पांच हजार वालंट‍ियर और 400 टीमें लगाई गई हैं। डीटीसी और क्लस्टर की 5,600 बसें सड़कों पर हैं, इसके अलावा 650 अतिरिक्त बसें भी चलाई गई हैं। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली सरकार ने 11 और 12 नवंबर को इसमें छूट दी थी।

हाइड्रोजन आधारित ईंधन इस्तेमाल की सलाह भी दी
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को हाइड्रोजन आधारित ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प तलाशने की सलाह दी है। न्यायालय ने कहा कि देश में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस पर नियंत्रण के लिए केंद्र को उपाय करना चाहिए।

एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को 0-50 के बीच ‘बेहतर’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। वहीं, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 60 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

400 एक्यूआई में ऑक्सीजन कम हो जाती है
दिल्ली स्कूल हेल्थ स्कीम के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डॉक्टर अनूपनाथ के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। प्रदूषण का जो स्तर है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। धीरे-धीरे इंफेक्शन, ब्रॉनकाइटिस की बीमारी बढ़ जाती है। आंख की जलन स्मॉग के कारण बढ़ती है।

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Arvind Kejriwal odd-even scheme: Supreme court Notice on Arvind Kejriwal government decision Over Delhi odd-even scheme


source https://www.bhaskar.com/delhi/delhi-ncr/news/supreme-court-notice-to-arvind-kejriwal-government-decision-over-delhi-odd-even-scheme-01685949.html

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