कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का स्पीकर का फैसला सही, दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पूर्व विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार के विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही बताया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के उस आदेश को गलत ठहराया, जिसमें उन्होंने विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए ही अयोग्य ठहरा दिया था। जस्टिस रमना की बेंच ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं।अगर वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं।जस्टिस रमना ने यह भी कहा किलोगों को स्थायी सरकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

29 जुलाई कोरमेश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के फ्लोर टेस्‍ट के दौरान 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। ये सभी विधायक विश्वासमत के दौरान गैरहाजिर रहे, जिससे कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी।

5 दिसंबर को रिक्त सीटों पर उपचुनाव
अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने बेंच से कहा- ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में यह कहते हुए सुनाई दिए कि वो पूरा घटनाक्रम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था। शाह वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं।

अयोग्य घोषित विधायकों में 14 कांग्रेस और 3 जदयू के
अयोग्य घोषित विधायकों ने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनमें कांग्रेस के प्रताप गौडा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हैब्बर, एसटी सोमशेखर, ब्यराति बासवराज, आनंद सिंह, आर रोशन बेग, मुनिरत्ना, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जार्किहोली, महेश कुमाताहल्ली और आर शंकर शामिल हैं। वहीं जदयू से एएच विश्वनाथ, गोपालैयाऔर नारायण गौड़ा का नाम भी सूची में शामिल है।

DBApp



आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
दाएं- कर्नाटक के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार। -फाइल फोटो


source https://www.bhaskar.com/national/news/supreme-court-karnataka-mlas-to-contest-bypolls-01685679.html

0 Comments