11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार, धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी
जयपुर. यहां की विशेष अदालत ने बुधवार को जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आतंकियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी शहबाज हुसैन कोसबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों परसिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 जख्मी हुए थे।
कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह औरविस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्टइनकी सजा पर फैसला सुना सकता है।मामलेकुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था।3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद व दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
पीड़ित परिवारों की गुहार, हमारी आंखों के सामने दरिंदों को फंदे पर लटकाएं
पीड़ित परिजनने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने कीगुहार लगाई है। दोषियों ने शहर में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों व दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन दुकानदारों ने उनकी पहचान की थी।
13 मई 2008 की शामपरकोटाइलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाकेहुए थे। पहलाब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए।बम ब्लास्ट केस में 8 केस दर्ज किए थे।अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
source /rajasthan/jaipur/news/jaipur-serial-blast-case-decision-rajasthan-news-126313972.html



0 Comments