कोर्ट ने एच-1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट रद्द करने से इनकार किया
वॉशिंगटन. अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों को अमेरिकी कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कुछ समय के लिए एच-1 बी वीजा वाले कर्मचारियों की पति-पत्नीके वर्क परमिट रद्द करने से इनकार किया है। ओबामा प्रशासन के समय एच-1 बी वीजा धारकों के पति या पत्नी को अमेरिका में काम करने की अनुमति दी गई थी।
एच-1 बी वीजा गैर-आव्रजक वीजा है। यह वीजा अमेरिकी कंपनियां द्वारा उन विदेशी कर्मचारियों को जारी किया जाता है, जिन्हें विशिष्ट योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तकनीकी क्षेत्र की कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इस पर निर्भर होती है। बराक ओबामा द्वारा 2015 में जारी एक नियम के मुताबिक, एच-1 बी वर्क वीजाधारक नागरिकों के पति/पत्नियों को काम करने के लिए एच-4 वीजा जारी किया जाता है।
नियम से महिलाओं को लाभ
इस नियम से भारतीयों विशेषकर महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। इसे खत्म करने के लिए कई अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने ट्रम्प प्रशासन के साथ कोर्ट में चुनौती दी थी। इनकी मांग थी कि इस नियम को रद्द किया जाना चाहिए। कोलंबिया जिला अदालत की तीन जजों की बेंच ने शुक्रवार को एक निचली अदालत को यह मामला वापस भेज दिया। इसमें कहा गया कि जिला अदालत को इस फैसले पर पूरी तरह से आंकलन करने और यह इस पर नए सिरे निर्णय लेने की आवश्यकता है।
संशोधन से अमेरिकी व्यवसायियों को कम समस्याएं होंगी: कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि सरकार का कहना था कि एच-1 बी वीजा धारक नागरिकों और उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड पाने में अक्सर विलंब का सामना करना पड़ता है। इस कारण काम करने में ऐसे नागरिकों को व्यक्तिगत और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। होमलैंड सिक्युरिटी विभाग ने इस नियम में संशोधन करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इसमें संशोधन होने से अमेरिकी व्यवसायियों को काम करने में कम समस्याएं होंगी।
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source https://www.bhaskar.com/international/news/us-court-refuses-to-strike-down-spouses-of-h-1b-visa-workers-01683607.html
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