सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी का आदेश खारिज किया, आर्सेलरमित्तल को अधिग्रहण की मंजूरी
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया एस्सार स्टील के रेजोल्यूशन मामले में एनसीएलएटी का फैसला शुक्रवार को खारिज कर दिया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने 5 जुलाई को आदेश दिया था कि एस्सार स्टील के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बराबर मानते हुए भुगतान किया जाए। एस्सार स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्रमुख होते हैं, न्याय प्राधिकरण कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फैसले में दखल नहीं दे सकता।
आईबीसी के तहत रेजोल्यूशन के लिए 330 दिन की समयसीमा में भी छूट
कोर्ट ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की बोली को भी मंजूरी दे दी। दिवालिया प्रक्रिया के तहत एस्सार स्टील को खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली मंजूर हुई थी, लेकिन अलग-अलग आपत्तियों की वजह से अधिग्रहण अटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत रेजोल्यूशन के लिए 330 दिन की समयसीमा से भी छूट दे दी।
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