कश्मीर में इंटरनेट और अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट कश्मीर में लगाए गए संचार माध्यम पर नाकाबंदी, इंटरनेट बंद और अन्य प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की बेंच ने कश्मीर में लॉक डाउन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर पिछले साल 27 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तीनों जजों ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल, जम्मू-कश्मीर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और वृंदा ग्रोवर की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने कहा था कि अदालत लोगों के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी।

गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने याचिका दायर की थी

जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा को हटाए जाने के बाद राज्य मेें इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ टेलीफोन सेवाओं और अन्य संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।



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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।- फाइल


source /national/news/kashmir-communication-clampdown-supreme-court-hearing-today-updates-article-370-126483487.html

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