राष्ट्रपति ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज की, दोषी पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका के विकल्प

नई दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निर्भया के गुनहगारों में से एक विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी। इससे पहले शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। दरअसल, अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की थी कि निर्भया के गुनहगारों को डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी (शनिवार) को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं।

वहीं, दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कहा था कि चार दोषियों में से सिर्फ विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। ऐसे में दोषियों को अलग-अलग फांसी दे सकते हैं। तीन दोषियों मुकेश, पवन और अक्षय को 1 फरवरी को फांसी पर लटकाया जा सकता है।

चारों दोषियों की अभी क्या स्थिति

  • मुकेश सिंह और विनय शर्मा के दोनों विकल्प (क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका) खत्म हो चुके हैं।
  • अक्षय सिंह ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है। उसने दया याचिका दायर नहीं की है।
  • पवन गुप्ता ने न तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है और न ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है।


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President rejects mercy plea of convict Vinay Sharma,


source /national/news/2012-delhi-gang-rape-case-the-president-of-india-rejects-mercy-plea-of-convict-vinay-sharma-126648503.html

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