सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल,19 और 16 मंजिला 2 अवैध इमारतें गिराई गईं
कोच्चि .केरल के कोच्चि शहर में प्रशासन ने शनिवार को दो बहुमंजिला रिहायशी इमारतों होली फेथ एच-20 और अल्फा सेरेन को विस्फोट कर गिरा दिया। 19 मंजिला होली फेथ में 90 और 16 मंजिला अल्फा सेरेन में 80 फ्लैट थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में ऐसी चार इमारतों को समुद्र तटीय निर्माण नियमों के उल्लंघन के कारण गिराने का आदेश दिया था। दो अन्य इमारतें गोल्डन कायालोरम और जैन कोरल रविवार को गिराई जाएंगी। कोर्ट ने चारों इमारतें गिराने के लिए 138 दिन दिए थे। अधिकारियों के मुताबिक होली फेथ और अल्फा सेरेन को गिराने में करीब 800 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा के लिहाज से इमारतों से 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगा दी गई थी। आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध था। सुरक्षाबलों के हेलीकॉप्टरों ने वायुक्षेत्र और नौकाओं ने समुद्री क्षेत्र का मुआयना किया। सड़कों पर करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। इनके अलावा 300 लोगों की टीम यातायात और भीड़ को नियंत्रित कर रही थी।
800 किलो बारूद लगा, धारा-144 लगानी पड़ी
- कार्रवाई से 4 घंटे पहले आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। लोगों से कहा गया कि वे घर छोड़ने से पहले बिजली उपकरण, खिड़कियां-दरवाजे बंद कर दें, ताकि आग और प्रदूषण से बचा जा सके।
- कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इन इमारतों में एक-एक करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदे थे। उनका सपना टूट गया। बता दें कि कोर्ट ने प्रत्येक फ्लैट मालिक को 25-25 लाख रुपए मुआवजा का आदेश दिया था।
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